ममता सरकार को केरला स्टोरी फ़िल्म के बेन को लेकर SC की सख्त टिप्पणी

दिल्ली- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मैं जिस प्रकार से द केरला स्टोरी फिल्म पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी को बुलावा आखिर दे ही दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने ‘द केरला स्टोरी’ पर लगा बैन हटा दिया है और अब फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बंगाल सरकार से कहा कि शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए. फिल्म को एक जिले विशेष पर प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन पूरे राज्य में नहीं! जनता की भावनाओं को नियंत्रित करना सरकार का विशेषाधिकार है, फिल्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में टिपड़ी करते हुए कहा कि 20 मई शाम 5 बजे तक डिस्क्लेमर लगाना होगा कि 32000 का आंकडे़ं का कोई पुख्ता आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राज्य की शक्ति का प्रयोग आनुपातिक होना चाहिए। किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ‌लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मौलिक अधिकार किसी के भी भावना के सार्वजनिक धरना प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। भावनाओं के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करना होगा, आपको यह पसंद नहीं है तो इसे मत देखो।

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